कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में समस्त जिम तथा व्यायाम शालाओं को प्रातः 06 बजे से सायं 06 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिम, व्यायाम शाला में कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन अनिवार्य होगा तथा जिम, व्यायाम शाला संचालन प्रत्येक रविवार को प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाओं पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है जो 15 जून 2021 तक लागू रहेगा
उल्लेखनीय है कि जिला उत्तर बस्तर कांकेर में कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में अपेक्षित कमी के फलस्वरूप जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं विभिन्न गतिविधियों को रियायत देते हुए अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
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