रायपुर में लंबे लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रकिया बीतें कुछ दिनों से जारी है। हालांकि कई जगह अभी प्रतिबंध लागू हैं। कोई भी असमंजस ना रहे इसलिए देर रात कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने गाइडलाइन जारी की।
नए आदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, ठेला, शो-रूम, क्लब, देशी शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। इनमें डाइनिंग हॉल की क्षमता का 50 फीसदी बैठने की अनुमति होगी। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट्स संचालकों से ऑनलाइन और टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे को प्राथमिकता देने को कहा गया है। इनसे टेक अवे रात 9 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक की जा सकेगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा।
रायपुर जिले में जारी प्रतिबंध की बात करें तो सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क और सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा मरीन ड्राइव, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन आम जनता के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। विदेशी शराब दुकानें अभी बंद रखी गई हैं। केवल होम डिलीवरी जारी रहेगी।स्कूल और कॉलेज अभी बंद ही रखे गए हैं। छात्रावासों में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस और दूसरी सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। चौपाटी जैसी जगहें नहीं खुलेंगी।
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