नगर निगम भिलाई के परिसीमन के बाद आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेसी नेता अली हुसैन सिद्दिकी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन ने सात वार्डों में गलत तरीके से आरक्षण किया है. कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा.
याचिकाकर्ता अली हुसैन सिद्दिकी का आरोप है कि जिला प्रशासन ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 का उल्लंघन करके सात वार्डों में गलत तरीके से आरक्षण किया. इसमें वार्ड 19 राजीव नगर कोहका, वार्ड 36 श्याम नगर , वार्ड 47 राधा कृष्ण मंदिर न्यू खुर्सीपार, सेक्टर 2 पूर्व, वार्ड 56 सेक्टर 2 पश्चिम, वार्ड 59 सेक्टर 5 पूर्व और वार्ड 68 सेक्टर 8 में जनसंख्या और जनगणना ब्लॉक नहीं बदले गए. ऐसे में इन वार्डों को नया वार्ड नहीं माना जा सकता है.
याचिका में कहा गया है कि इन सातों वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम में कराया जाना था, लेकिन इन्हें नियम विरुद्ध नया वार्ड मानते हुए लॉटरी के माध्यम से चीट निकाल कर आरक्षण कराया गया. आरक्षण के दौरान उन्होंने दावा-आपत्ति भी लगाया था, लेकिन जिले प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई. इसके चलते उन्होंने एक अप्रैल को जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की. आठ अप्रैल को न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया. इसके बाद अब 31 मई को उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा.
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