तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नवंबर 2019 से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रोक लगाई गई थी। लेकिन अब 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल कर दिया गया है। कैबिनेट ने पहले ही इस पर अपना फैसला दे दिया था अब इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बता दें कई कर्मचारी संगठन अपने-अपने कैडर, संघ के जरिए इस मांग को लेकर सरकार का समय-समय पर ध्यान आकृष्ट कर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं।
देर से ही सही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित मैं एवं उनकी भावनाओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति में जो 10% का सीलिंग था उसे शिथिल कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को या भरोसा दिलाया है कि उनकी उचित एवं जायज मांगों पर हमेशा नीतिगत एवं सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लेती रहेगी।
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