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25 रुपए से अधिक दाम पर बेची आलू-प्याज तो दुकान होगी सील

कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए हैं। मौके का फायदा उठाते हुए कुछ व्यापारी राशन सहित अन्य सामानों की मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। ऐसी ही शिकायतें कांकेर जिले से भी सामने आ रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सामानों की कीमत तय की है।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान कतिपय व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं / खाद्य सामग्रियों के दरों में वृद्धि कर विक्रय किये जाने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही है। अतः इस आदेश के माध्यम से जिला उत्तर बस्तर काकेर हेतु खाद्य सामग्री / वस्तुओं की फुटकर दर निर्धारण किया जा रहा है। जिन सामग्रियों का उल्लेख सूची में नहीं है उनका विक्रय किसी भी स्थिति में M.R.P. से अधिक मूल्य में नहीं किया जाये। अगर कोई दुकानदार / वेन्डर उक्त निर्धारित दर या ऐसे दर जिसका उल्लेख इस सूची में नहीं है को सामान्य से अधिक दर पर विक्रय करते पाया जाता है तो उनके दुकान को तत्काल सीलबंद करते हुए सामग्री जब्ती की जावेगी साथ ही क्षेत्र से संबंधित थाने में प्रतिष्ठान प्रमुख के विरुद्ध प्राथमिकी सूचना भी दर्ज किया जायेगा।
वर्णित सामग्रियों का मूल्य निर्धारण फुटकर थोक किराना व्यापारी संघ आदि से वार्ता कर पैकेजिंग / विक्रय हेतु दर निर्धारित किया गया है। संबंधित दुकानदार उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक पर क्रय-विक्रय नहीं करेंगे आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक अधिनियम 1955 / आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।