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पेंशनधारकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अस्थाई पेंशन की समय सीमा एक साल बढ़ी

कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अस्थायी पेंशन की समय सीमा को 1 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस (DARPG) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन को भी लिबरल बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए अस्थायी पेंशन भुगतान रिटायरमेंट की तारीख से एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है, उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद निधन हो गया और वे पेंशन संबंधित डाक्यूमेंट जमा नहीं कर सके।
फैमिली पेंशन के मामले में केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि पे एंड एकाउंट्स कार्यालय को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से डेथ सर्टिफिकेट और क्लेम मिलते ही जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए, ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने पड़े।

सिंह ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं, इसके तहत अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान डिसएबिलिटी का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है तो एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ दिया जाएगा। DoPPW ने सभी पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग बैंक से कहा कि वे इस समय वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी (V-CIP) को अपनाएं। इसके जरिए बैंकों को लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।