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दुर्ग में आज से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन

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दुर्ग में  आज से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. इमरजेंसी उत्पाद करने वाली फैक्ट्रियों को छूट दी जाएगी. वहीं धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल को भी बंद कर दिया जाएगा. आवागमन भी बंद रहेगा. यात्री बसें भी नहीं चलेगी. जिले की सभी सीमाओं पर 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात रहेंगे. 

दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में पुलिस-प्रशासन ने मिलकर सख्त तैयारी कर ली है. जिले में करीब 800 पुलिस जवान तैनात रहेंगे. सीमाओं की नाकेबंदी करने के लिए 15 प्वाइंट बनाए गए हैं. पुलिस पेट्रोलिंग की 70 गाड़िया रहेंगी. इसके साथ ही साथ हाईवे पेट्रोलिंग की गाडियां तैनात रहेगी. डायल 112 की 40 से 45 गाडियां हमेशा मौजूद रहेगी. जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी. जिले में प्रवेश केवल ई-पास के माध्यम से मिलेगा.  शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे तक काम कर पाएंगे. न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की मोहलत रहेगी.

दवा दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकानें, डीजल, पेट्रोल पंप, LPG और CNG खुले रहेंगे. मास्क, सैनिटाइजर, ATM वाहनों को छूट रहेगी. बिजली, पेय जलापूर्ति और नगर पालिका सेवाएं, जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान, इकाइयों एवं खान (माइनिंग) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी. धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य, बैंक और पोस्ट आफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे. सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध होगा. बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी. पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं संचालित रहेगी. विवाह, अंत्येष्ठि, तेरहवीं के लिए पूर्व से अनुमति लेना आवश्यक होगा. प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी. 

 चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित 3 और दो पहिया में दो लोगों को अनुमति होगी. समस्य औद्योगिक संस्थान इकाइयों में सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही कार्मचारियों को बुलाया जा सकेगा. पेट्रोल पंप से केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में उपयोग वाहन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले को POL दिया जाएगा. अन्य सभी वाहनों के लिए POL देना प्रतिबंधित रहेगा