गरियाबंद शहर में covid19 के पॉजिटिव प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं. गरियाबंद शहर के विभिन्न व्यापारी संघों के सम्मानीय प्रतिनिधियों, नगर पालिका परिषद के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों एवं नगर के वरिष्ठ नागरिकों से विचार मंत्रणा उपरांत मैं अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर गरियाबंद यह आदेश जारी करता हूँ कि गरियाबंद शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों का खुले का समय प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा.
अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों/ दुकानों (यथा मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप) को छोड़कर सभी पर यह आदेश लागू होगा.
धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी (CrPC) की धारा 144 किसी भी राज्य या शहर में चार या चार से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। हिंसा, दंगे या असुरक्षा या उन्य खतरे के दौरान आपातकालीन स्थिति में शांति कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है।
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