शासन द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति सीमा अनुसार मदिरा का विक्रय करने हेतु निर्देश

महासमुंद 05 जनवरी 2024

जिले की समस्त मदिरा दुकानों का संचालन सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी (मेन पावर) के द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों के माध्यम से मदिरा का विक्रय कराया जाता है। उन्होंने सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उपनिरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति सीमा अनुसार मदिरा का विक्रय किए जाने के लिए मदिरा दुकान के कर्मचारियों को निर्देश दे तथा उक्त संबंध में सतत निगरानी रखें व अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

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