नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। इस बार जन्माष्टमी पर डीजे का शोर लोगों को परेशान नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की सलाह व स्पीच सिटी ने डीजे संघ के निर्देशों के साथ बैठक की। डीजे यूनियन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह डीजे व धूमल की तेज आवाज में नहीं बजाएंगे।
डीजे की कर्कश आवाज से बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों को होने वाली परेशानी पर नजर डालते हुए हाई कोर्ट ने डीजे व धूमल को अत्यधिक तेज आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए डीजे संघ के फैसले की बैठक ली। कलेक्टोरेट के मठ ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में प्रमुख पीब्यॉव तिवारी और जोसेफ सिटी कश्यप ने डीजे कॉलेज को स्पष्ट निर्देश दिए कि कृष्ण जन्माष्टमी पर पूर्व की ओर से ही डीजे और धुमाल पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे का डायनामाइट लगाने वाले उपकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोर्ट द्वारा स्थापित डिस पार्ट (आवाज की गति) को कोर्ट द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। सबसे तेज आवाज में डीजे या धूमल बजाता पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
शराब पीकर मौसम तो डीजे प्लेयर जवाब देगा
बैठक में सुपरस्टार कश्यप ने कहा कि फिल्म निर्माता के पद पर रहते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब वह डीजे बजाने के दौरान कोई भी उपद्रव की स्थिति नहीं देखेंगे। शराब पीकर फेस्टिवल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो उस पर डीजे लीकर की समस्या तय की जाएगी।
रेडियो मीटर का उपयोग करें, वाहनों से कोई समस्या नहीं
बैठक में युवराज तिवारी ने डी.जी. शिवाजी को निर्देश दिया कि वे परिवहन अधिनियम के नियमों के तहत किसी भी वाहन में मूल संरचना से न करें और डी.जे. बनाने के दौरान रेडियो मीटर का उपयोग करें। डीजे प्लेयर के दौरान अगर कोई आवाज तेज करने को कहता है तो उसे रेडियो मीटर भी दिखा सकते हैं।