01-Jan-24
कोरबा : सीएसईबी चैकी क्षेत्र अंतर्गत निवासरत एक युवती के द्वारा दिनांक 30.12.2023 को पुलिस चैकी सीएसईबी जिला कोरबा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया थी कि 2021 में पीडि़ता के घर में शादी कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात डेकोरेशन का काम करने वाले युवक सुनील कुमार साहू पिता राम कृपाल साहू निवासी पंप हाउस कॉलोनी जिला कोरबा के साथ हुई थी। तब से उक्त युवक पीडि़ता को अपने प्रेम जाल में फंसा कर शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बना बलात्कार करते आ रहा था। जब पीडि़ता द्वारा आरोपी युवक को शादी करने हेतु बोला गया तब शादी करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। मामले में पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी सुनील कुमार साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 571.2023 धारा 376(2), (द),506 प्च्ब् कायम कर विवेचना में लिया गया।मामले की कायमी के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के पर्यवेक्षण में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडि़ता को न्याय दिलाने थाना प्रभारी सिविल लाइन रामपुर निरीक्षक किरण गुप्ता व चैकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवीन पटेल को निर्देश प्राप्त हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के परिपालन में चैकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवीन पटेल द्वारा वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने उपरांत मामले के आरोपी सुनील कुमार साहू पिता राम कृपाल साहू उम्र 27 वर्ष निवासी पंप हाउस साईं मंदिर के पीछे चैकी सीएसईबी जिला कोरबा को विधिवत प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं आरोपी का जेल वारंट बनने से जिला जेल कोरबा में दाखिल किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में चैकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक नवीन पटेल, आरक्षक देवनारायण कुर्रे, सूरज कुमार, मनोज यादव, पुष्पा प्रधान की सराहनीय भूमिका रही है।