जिले से जारी सूची के प्रकाशन तिथि के सात दिवस के भीतर कर सकते हैं दावा आपत्ति
अम्बिकापुर 05 जनवरी 2024
छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागिदारी) अधिनियम 1995 के तहत 18 वर्ष तक की आयु से निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें सम्बल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियां एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना है। इस सूची में जिले से शामिल शा. राजीव गांधी पी.जी. कॉलेज अम्बिकापुर से एम.ए. इतिहास तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी जय सिंह को 356 अंक प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय इंजिनियरिंग कॉलेज अम्बिकापुर से बी.टेक (सी.एस.ई.) तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी अंकुर पटेल को 766 अंक प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय इंजिनियरिंग कॉलेज अम्बिकापुर से बी.टेक (सी.एस.ई.) प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी भानु कुमार को 257 अंक प्राप्त हुए, शा.उ.मा. विद्यालय तुरना से 12वीं की छात्रा कु. सलोनी राजवाड़े को 396 अंक प्राप्त हुए, शा.उ.मा.विद्यालय पेटला से 12वीं के छात्र हुमन्त सिंह पैकरा को 289 अंक प्राप्त हुए, शा.उ.मा.विद्यालय प्रतापगढ़ से 10वीं की छात्रा संगीता को 443 अंक प्राप्त हुए। इसी तरह शा.उ.मा.विद्यालय कुन्नी से 10वीं के छात्र इशपाल तिग्गा को 395 अंक प्राप्त हुए हैं।
चयन समिति द्वारा चयनित स्नातक, चिकित्सा, 12वीं, 10वीं के दिव्यांग छात्र छात्रों की सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। इस संबंध में दावा आपत्ति हेतु प्रकाशन तिथि से 07 दिवस का समय निर्धारित है। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।