
नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी। रोहिणी अदालत ने 6 फरवरी को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुशील ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
मामला मई 2021 का है जब छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ पर बेरहमी से हमला किया गया। उन पर बेसबॉल बैट और धारदार हथियारों से प्रहार हुए, जिससे सिर पर गंभीर चोटें लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सागर के दो दोस्त भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सुशील को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया।
अक्टूबर 2022 में अदालत ने हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी और घातक हथियारों से हमले की धाराओं में आरोप तय किए। सुशील लंबे समय से जमानत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए उन्हें एक सप्ताह की अस्थायी जमानत मिली थी।
सुशील ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 लंदन में रजत पदक जीता। वे भारत के पहले ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में मैडल हासिल किए। अब हाईकोर्ट का फैसला उनके भविष्य को तय करेगा।