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खेल मंत्रालय का आदेश: एनएसएफ पर सरकारी लोगो के दुरुपयोग पर रोक

भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें राज्य प्रतीक, मंत्रालय और खेल प्राधिकरण (साई) के लोगो के बिना...

Lok Shakti
Lok Shaktiसंवाददाता (Reporter)
|स्पोर्ट्स|
January 27, 2026
खेल मंत्रालय का आदेश: एनएसएफ पर सरकारी लोगो के दुरुपयोग पर रोक
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भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें राज्य प्रतीक, मंत्रालय और खेल प्राधिकरण (साई) के लोगो के बिना अनुमति इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है।

कई महासंघ अपने लेटरहेड, वेबसाइट्स, विजिटिंग कार्ड्स और अन्य सामग्री पर इन प्रतीकों का उपयोग कर रहे थे। इससे ऐसा भ्रम फैल रहा था मानो वे सीधे सरकार या साई का हिस्सा हैं, जो 2011 की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का उल्लंघन है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मान्यता और सहायता मिलने से लोगो इस्तेमाल का अधिकार नहीं मिलता। महासंघ केवल टेक्स्ट में अपनी मान्यता का उल्लेख कर सकते हैं।

विशेष आयोजनों के प्रमोशनल सामग्री जैसे बैनर, बैकड्रॉप में सीमित उपयोग की छूट है, वो भी वित्तीय सहायता या औपचारिक अनुमति पर।

सभी प्लेटफॉर्म से लोगो हटाने और राज्य-केंद्र इकाइयों में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। उल्लंघन पर मान्यता रद्द या फंडिंग रोक जैसी कार्रवाई हो सकती है।

यह कदम सरकारी प्रतीकों की अखंडता बनाए रखने और खेल विकास में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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