जून 2022 में, एकनाथ शिंदे और कई विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे शिवसेना में विभाजन हो गया और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का पतन हो गया, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल थे।
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को शिवसेना के दो गुटों के बीच विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले यूबीटी गुट को बड़ा झटका देते हुए स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट को “असली शिवसेना राजनीतिक पार्टी” घोषित किया।
उन्होंने विधानसभा सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, “21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी गुट उभरे, तब शिंदे गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक पार्टी थी। मुझे लगता है कि 27 फरवरी, 2018 के पत्र में शिवसेना का नेतृत्व ढांचा, जो ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, एक प्रासंगिक नेतृत्व संरचना है, जिसे यह निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन सा गुट असली राजनीतिक पार्टी है।”
उन्होंने कहा, “मेरे विचार में, 2018 का नेतृत्व ढांचा (ईसीआई के साथ प्रस्तुत) शिवसेना संविधान के अनुसार नहीं था। पार्टी संविधान के अनुसार शिवसेना पार्टी प्रमुख किसी को भी पार्टी से नहीं निकाल सकते। इसलिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी संविधान के अनुसार एकनाथ शिंदे या किसी भी पार्टी नेता को पार्टी से निकाल दिया। इसलिए जून 2022 में उद्धव ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को हटाना शिवसेना संविधान के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता है।”
“यूबीटी गुट ने कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है और यहां तक कि यह भी नहीं बताया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई बैठक बुलाई गई थी, जहां वास्तविक राजनीतिक दल के बारे में कोई निर्णय लिया गया हो।”
यह फैसला शिवसेना में विभाजन के 18 महीने से अधिक समय बाद सुनाया गया है, एक राजनीतिक घटनाक्रम जिसके परिणामस्वरूप राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ।
जून 2022 में, शिंदे और कई विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण शिवसेना में विभाजन हो गया और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का पतन हो गया, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल थे।
शिंदे और ठाकरे गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ स्पीकर के समक्ष दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए क्रॉस-याचिकाएं दायर की हैं। अविभाजित शिवसेना के 56 विधायकों में से 40 शिंदे के साथ हैं।
पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर नार्वेकर को इन याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। 15 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर नार्वेकर को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी थी।
समय सीमा बढ़ाते हुए न्यायालय ने कहा था कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता बरकरार रखी जानी चाहिए।
संविधान की 10वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को उस राजनीतिक दल से दलबदल करने से रोकने के लिए बनाई गई है, जिसके टिकट पर वे जीते हैं, और इसमें इसके विरुद्ध कड़े प्रावधान हैं, जिनके तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अजित पवार गुट के नौ विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली राकांपा की याचिका पर 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करने को भी कहा था। पिछले साल जुलाई में राकांपा का अजित पवार गुट भी शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गया था।
चुनाव आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ‘शिवसेना’ नाम और ‘धनुष-बाण’ चिह्न दिया था, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना (यूबीटी) नाम दिया गया था और उसका चिह्न एक जलती हुई मशाल था।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की दूसरी छमाही में होने हैं।
पीटीआई से इनपुट्स के साथ