सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम कंपनियों को झटका, AGR पर याचिका खारिज

दूरसंचार कंपनियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व पर याचिका खारिज की

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की पुनर्गणना की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला सरकार को बकाया भुगतान को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच है। कंपनियों ने इस बात पर चिंता जताई कि वित्तीय संकट से सभी कंपनियां प्रभावित हो रही हैं।

वोडाफोन इंडिया, भारती एयरटेल और अन्य कंपनियों ने न्यायालय के अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें तीन महीने के भीतर सरकार को 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। मौजूदा याचिकाएं सितंबर 2020 के उस आदेश के खिलाफ हैं, जिसमें 10 साल की अवधि में एजीआर बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता है; हर साल 31 मार्च तक कुल का 10 प्रतिशत।

आज अपनी याचिका में दूरसंचार कम्पनियों ने दावा किया कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क जैसी बकाया राशि की गणना में गंभीर गलती की है।

रिपोर्ट्स के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा गणना की गई AGR बकाया राशि 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है; माना जाता है कि एयरटेल पर 43,980 करोड़ रुपये और वोडाफोन पर 58,254 करोड़ रुपये बकाया है। लेकिन कंपनियों की अपनी गणना के अनुसार, एयरटेल ने कहा कि उस पर केवल 13,004 करोड़ रुपये बकाया है और वोडाफोन ने केवल 21,533 करोड़ रुपये का बकाया होने का दावा किया है।

टाटा टेलीसर्विसेज सहित अन्य कंपनियों द्वारा बकाया राशि के लिए भी इसी तरह की पुनर्गणना की गई थी। दूरसंचार कंपनियों ने भी अदालत के “मनमाने जुर्माने” के बारे में शिकायत की।

एजीआर की गणना दूरसंचार कंपनियों और सरकार के बीच राजस्व-बंटवारे का आधार है, जो लाइसेंस आवंटन और स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए धन प्राप्त करती है।

दूरसंचार विभाग सरकार के हिस्से की गणना AGR के प्रतिशत के रूप में करता है। इसमें स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में तीन से पांच प्रतिशत और लाइसेंसिंग शुल्क के रूप में आठ प्रतिशत हिस्सा शामिल है।

लेकिन एजीआर की गणना किस तरह की जाती है, यह पिछले दो दशकों से विवादास्पद मुद्दा रहा है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियाँ इस बात पर ज़ोर देती रही हैं कि इसमें केवल मुख्य राजस्व ही शामिल होना चाहिए। हालाँकि, सरकार अपनी गणना में गैर-दूरसंचार चैनलों से प्राप्त राजस्व सहित सभी राजस्व को शामिल करती है।

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और टेलीकॉम कंपनियों को 180 दिनों के भीतर 92,000 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया। इस आदेश से टेलीकॉम इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ; अगले कुछ दिनों में वोडाफोन इंडिया और भारती एयरटेल को रिकॉर्ड घाटा हुआ।

जुलाई 2022 में एयरटेल ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2018/19 तक एजीआर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान चार साल के लिए टालने का विकल्प चुना है – जिसे अदालत के 2019 के आदेश में सारणीबद्ध नहीं किया गया है। एक हफ़्ते पहले वोडाफोन ने कहा था कि उसने भी 8,837 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एजीआर बकाया का भुगतान चार साल के लिए टालने का फ़ैसला किया है।

ऐसा तब हुआ जब दूरसंचार विभाग ने 2016-17 के बाद के दो वित्तीय वर्षों के लिए एजीआर की मांग उठाई, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत नहीं आते थे।

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