ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस प्रमुख विनीत गोयल को बर्खास्त करने की मांग की

कुछ दिन प्रतीक्षा करें: कोलकाता पुलिस प्रमुख की बर्खास्तगी की मांग पर ममता बनर्जी

कोलकाता अस्पताल में बलात्कार-हत्या मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद पुलिस की भूमिका पर फिर से ध्यान केंद्रित होने से भाजपा ने शहर के पुलिस प्रमुख विनीत गोयल को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समय का फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस प्रमुख तुरंत पद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस दौरान कानून-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सुश्री बनर्जी ने कहा, “कोलकाता पुलिस आयुक्त पिछले सप्ताह कई बार मेरे पास आए और इस्तीफा देने की पेशकश की।” “हमारे यहां पूजा होने वाली है। कानून और व्यवस्था के बारे में जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति वहां होना चाहिए। अगर आप कुछ दिन धैर्य रखें, तो क्या यह महाभारत (बड़ी बात) होगी?” उन्होंने कहा।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों की अगली बड़ी मांग पुलिस प्रमुख का इस्तीफा है। विपक्षी दलों ने इसके समर्थन में अपना समर्थन जताया है।

युवा डॉक्टर के बलात्कार-हत्या की जांच में पुलिस की भूमिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला के माता-पिता ने दावा किया है कि उन्होंने पुलिस के दबाव में अपनी बेटी के शव का अंतिम संस्कार किया और आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें घटना को दफनाने के लिए पैसे की पेशकश की थी।

वीडियोग्राफी के बारे में शिकायतें मिली हैं और सवाल उठाया गया है कि शव का पोस्टमार्टम आरजी कर अस्पताल में क्यों किया गया, जिससे एक तरह का हितों का टकराव पैदा हो गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने में 14 घंटे की देरी को कई बार उठाया गया है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं।

आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पोस्टमॉर्टम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब प्रतीत होता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि एक चालान कहां है, जिसमें दिखाया गया है कि कपड़ों और व्यक्तिगत उपयोग की कौन सी वस्तुएं फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत की गई थीं। उन्होंने कहा कि उस चालान के बिना पोस्टमॉर्टम भी नहीं किया जा सकता है।

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा, “ऊपर तीसरा कॉलम देखिए, कांस्टेबल (जो शव लेकर आया था) को यह (फॉर्म) ले जाना चाहिए। इसे काट दिया गया है। इसलिए जब शव को जांच के लिए भेजा जाता है तो इस चालान का कोई संदर्भ नहीं होता। आपको स्पष्टीकरण देना होगा। अगर यह दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है।”

राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तत्काल इसका पता नहीं लगा सके और उन्होंने और समय मांगा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई ने कहा है कि फोरेंसिक जांच के लिए “नमूने किसने एकत्र किए” यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभरा है।

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