उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है. यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी.
गाइडलाइंस के अनुसार अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी.
शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम शुरुआत में नोएडा-गाजियाबाद में लागू किया गया. मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिये कहा है. सभा महत्वपूर्ण जिलों मे बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जायेगा.
लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे. नोएडा-गाजियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है. कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है.
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