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सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से तो खोल दिए जाएंगे लेकिन होगी ये शर्तें

 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल (Cinema Hall) और थियेटर (Theater) को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर रखा है। अब उत्तर प्रदेश में भी सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से तो खोल दिए जाएंगे लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इन्हें खोलने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थियेटरों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का पूरी तरीके से पालन करना होगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर खुलेंगे।

आपको बता दें कि बता दें कि आइनॉक्स (Inox), सिनेपोलिस (Cinepolis), , (PVR), और मुक्ता सिनेमाज (Mukta Cinemas) सहित मल्टीप्लेक्स चलाने वाली कंपनियां 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। इससे पहले इस फैसले का स्वागत करते हुए सिनेपोलिस इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवांग संपत ने कहा, ‘हम केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। हमारे 350 स्क्रीन में से लगभग 75 प्रतिशत स्क्रीन खुले रहेंगे।

फिलहाल निर्देश जारी होने के बाद सिनेमाघरों के अंदर साफ-सफाई और सैनेटाइजेशन का काम चालू है। ऐसे में सिनेमाघर के मैनेजर ने कहा, दर्शकों की सेहत का पूरा ख्याल रखने की तैयारी में हम जुटे हैं। हम चाहते हैं कि दर्शकों के अंदर किसी बात का डर ना हो और वो बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के फिल्म देखने के लिए आएं। वह पहले की तरह फिल्म को एंजॉय करें। पर उन्हें भी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, वे मास्क जरूर लगाएं।