नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उसकी उस याचिका पर फटकार लगाई, जिसमें 2021 के चुनाव बाद की हिंसा से संबंधित कई मामलों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि एजेंसी पश्चिम बंगाल की पूरी न्यायपालिका पर संदेह नहीं कर सकती। अदालत ने एजेंसी को अपनी याचिका वापस लेने का आदेश दिया और सभी अदालतों में सुनवाई के दौरान शत्रुतापूर्ण व्यवहार का दावा करने वाले बयानों पर कड़ी असहमति जताई।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा, “आप पूरी न्यायपालिका पर कैसे संदेह कर सकते हैं। आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है।”
इस बीच, सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि इस मामले में आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने इसके लिए याचिका में खराब प्रारूपण को जिम्मेदार ठहराया।
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