लंदन में उच्च न्यायालय ने बुधवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की अपील को खारिज कर दिया और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया, जिसकी अनुमानित राशि 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
मोदी फिलहाल ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उन पर कथित रूप से 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया गया था, जहां यह दावा किया गया था कि उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को बैंक से धोखाधड़ी के पत्र जारी करने से लाभ हुआ था।
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