निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर फैसला सुनाया:
*8 जनवरी, 2019: लोकसभा ने 103वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।
* 9 जनवरी: राज्यसभा ने 103वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।
* 12 जनवरी: कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सहमति दे दी है।
*फरवरी: नए कानून को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।
* 6 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी किया।
* 8 फरवरी: एससी ने 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा पर रोक लगाने से इनकार किया।
* 8 सितंबर, 2022: सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली एससी बेंच ने अपील सुनने के लिए बेंच का गठन किया।
*13 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुननी शुरू कीं।
* 27 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा।
* 7 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से प्रवेश, सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस को 10 पीसी आरक्षण प्रदान करने वाले 103 वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा।
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