सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद, सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के एकमात्र उद्देश्य के लिए, बलात्कार के अर्थ में वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए।
यहां जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा:
“यदि नियम 3बी(सी) को केवल विवाहित महिलाओं के लिए समझा जाता है, तो यह इस रूढ़ि को कायम रखेगा कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। यह संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच कृत्रिम भेद को कायम नहीं रखा जा सकता है। इन अधिकारों का मुक्त प्रयोग करने के लिए महिलाओं को स्वायत्तता होनी चाहिए।”
गर्भपात के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
“हमें यह स्वीकार नहीं करने में चूक होगी कि अंतरंग साथी हिंसा वास्तविकता है और बलात्कार का रूप ले सकती है। यह गलत धारणा कि सेक्स और लिंग आधारित हिंसा के लिए अजनबी विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से जिम्मेदार हैं, एक गहरा खेदजनक है। ”
“एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) का उद्देश्य महिला को 20-24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की इजाजत देता है.. केवल विवाहित और अविवाहित महिला को छोड़कर अनुच्छेद 14 (संविधान के) का उल्लंघन होगा”।
“बलात्कार का अर्थ इसलिए समझा जाना चाहिए कि इसमें वैवाहिक बलात्कार शामिल है जो केवल एमटीपी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी अन्य नियमों और विनियमों के उद्देश्य से है। किसी भी अन्य व्याख्या से एक महिला को एक साथी के साथ बच्चे को जन्म देने और पालने के लिए मजबूर करने का असर होगा जो उसे मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है।”
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं को “यौन उत्पीड़न या बलात्कार के तथ्य” को साबित करने के लिए औपचारिक कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। “… कोई आवश्यकता नहीं है कि मामला दर्ज किया जा सकता है या बलात्कार के आरोप को अदालत या किसी अन्य मंच के समक्ष साबित किया जा सकता है, इससे पहले कि इसे एमटीपी अधिनियम के उद्देश्य के लिए सही माना जा सके। इस तरह की आवश्यकता एमटीपी अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगी।”
“प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार एक अविवाहित महिला को एक विवाहित महिला के समान अधिकार देते हैं।”
वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
“राज्य को प्रजनन सुनिश्चित करना चाहिए और अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए सुरक्षित सेक्स को जनता के सभी वर्गों में प्रसारित किया जाना चाहिए। एक महिला पर अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने के प्रभाव को सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा, ”बार और बेंच ने शीर्ष अदालत के हवाले से कहा।
यह मामला एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला से संबंधित है, जिसे जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने के बाद महिला ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने अदालत को बताया था कि गर्भावस्था एक सहमति के रिश्ते का परिणाम थी, और उसने गर्भावस्था को समाप्त करने का फैसला किया क्योंकि उसका रिश्ता विफल हो गया था।
– लाइव लॉ, बार और बेंच के इनपुट्स के साथ
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