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सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण, तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता प्रशांत भूषण और तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 में पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार पर अदालत की अवमानना ​​​​का मामला बंद कर दिया।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने साक्षात्कार में न्यायपालिका पर कथित रूप से आरोप लगाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि माफी मांगी गई है।

इस पर ध्यान देते हुए, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, “अवमाननाकों द्वारा दी गई माफी के मद्देनजर, हम अवमानना ​​​​के साथ आगे बढ़ना आवश्यक नहीं समझते हैं। अवमानना ​​की कार्यवाही समाप्त की जाती है।”

शीर्ष अदालत ने नवंबर 2009 में इस मामले में दोनों को नोटिस जारी किया था।

हालांकि, भूषण ने समझाया कि उन्होंने अपने शब्दों का व्यापक अर्थ में ही इस्तेमाल किया था और अगर इससे किसी को चोट पहुंची तो खेद है। उन्होंने कहा कि वह न्यायपालिका की संस्था और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन करते हैं, जिसका वह हिस्सा है, और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने का उनका कोई इरादा नहीं था, जिसमें उनका पूरा विश्वास है।

अगस्त 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को उनके कुछ ट्वीट्स पर अवमानना ​​का दोषी पाया था और उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया था।