उच्चतम न्यायालय ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कुछ अपीलकर्ताओं के स्थगन के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह “फोरम शॉपिंग” की अनुमति नहीं देगी। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को तय की गई थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था।
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