भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजे रमना ने मंगलवार को कहा कि वह बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की छूट पर गौर करेंगे, क्योंकि उनकी अदालत में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किया गया था।
गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को बिलकिस बानो हत्या और 2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को अपनी छूट और समय से पहले रिहाई नीति के तहत रिहा कर दिया, जब एक दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 2008 में मुंबई की सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा पाने वाले शाह को 15 साल 4 महीने जेल की सजा पूरी कर ली थी।
बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र CJI एनवी रमना का कहना है कि वह इस पर गौर करेंगे। @इंडियनएक्सप्रेस
– अनंतकृष्णन जी (@axidentaljourno) 23 अगस्त, 2022
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