ईडी ने सीबीआई की एक विशेष अदालत को बताया कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने “बड़ी मात्रा में अवैध नकदी उत्पन्न की” और दागी नकदी को छिपाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ साजिश रची।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत पांच आरोपियों के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कहा कि “सभी आरोपी व्यक्तियों ने जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने में आपराधिक साजिश के अनुसार सहायता की” इसे अपनी वैध व्यावसायिक आय के रूप में पेश किया।
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ईडी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि शिवकुमार, जो एक कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, ने “बड़ी मात्रा में अवैध और बेहिसाब नकदी उत्पन्न की”। एजेंसी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने अन्य सह-आरोपियों के साथ “दागी नकदी को छिपाने और कर के भुगतान से बचने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और उक्त दागी नकदी को बैंगलोर से दिल्ली ले जाया गया।”
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आयकर विभाग ने 2 अगस्त, 2017 को शिवकुमार और उनके सहयोगियों के स्वामित्व वाले एक घर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था और 8.5 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का दावा किया था।
चूंकि धारा 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) के तहत मामला एक अनुसूचित अपराध था, ईडी ने अंततः एक ईसीआईआर दर्ज किया, जो इस मामले में पुलिस प्राथमिकी के समान है।
ईडी ने मामले में शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर 2019 में जमानत दे दी थी।
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