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हरिद्वार धर्म संसद मामला: अभद्र भाषा के आरोपी को SC ने दी 3 महीने की अंतरिम जमानत

मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा से जुड़े हरिद्वार धर्म संसद मामले के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ ​​वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने त्यागी को यह वचन देने का निर्देश दिया कि वह जमानत की अवधि के लिए अभद्र भाषा में लिप्त नहीं होंगे। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अदालत ने यह आदेश जारी किया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा इस साल मार्च में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद त्यागी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

दो जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली की शिकायत पर त्यागी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पिछले साल 17 से 19 दिसंबर तक हिंदू संतों द्वारा हरिद्वार में धर्म संसद या धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था और इस आयोजन की आड़ में प्रतिभागियों को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया गया था।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)