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केरल उच्च न्यायालय ने आरएसएस कार्यकर्ता संजीत की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया

सोमवार को, केरल उच्च न्यायालय ने आरएसएस कार्यकर्ता संजीत की हत्या के संबंध में जांच के कुछ पहलुओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसकी कथित तौर पर नवंबर 2021 में पीएफआई और एसडीपीआई सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी। एफसी जस्टिस के. हरिपाल ने बताया कि मामले में केरल राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर ठिकाने थे और इस प्रकार, सीबीआई द्वारा जांच के लिए अधिसूचित किया गया।

मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए मामला बनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि राज्य के पुलिस प्रमुख ने पहले भी मामले को लेकर चिंता जताई थी। उच्च न्यायालय का आदेश संजीत की पत्नी अर्शिका द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में था, जिसने अदालत से मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इस याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचित किया था कि मामला लगभग तैयार है और अंतिम रिपोर्ट 10 फरवरी, 2021 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। अब तक, मामले के अठारह आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। राज्य ने दावा किया है कि अंतिम आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

15 नवंबर, 2021 को पलक्कड़ के एल्लापल्ली में एक 26 वर्षीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता संजीत की उसकी पत्नी के सामने हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े कार में आए हमलावरों ने संजीत की बाइक को टक्कर मार दी और उसकी पत्नी समेत कई लोगों के सामने उस पर हमला कर दिया. रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले के कई आरोपी चरमपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े थे।

केरल पुलिस ने पिछले साल 25 नवंबर को मामले के मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया था। हारून एसडीपीआई के अन्य सहयोगियों के साथ हत्या की योजना बनाने में सक्रिय रूप से शामिल था। राजनीतिक संगठन की संलिप्तता स्पष्ट होने के कुछ दिनों बाद, संजीत के परिवार ने मामले में एनआईए जांच की मांग की थी। संजीत के भाई सरथ ने आरोप लगाया था कि चल रही जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। उनके अनुसार, संजीत को अपने जीवनकाल में इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से एक में उनके हाथ में चोट लगी थी।