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NEET-PG: SC ने ओबीसी के लिए 27%, EWS के लिए 10% कोटा के साथ प्रवेश की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ओबीसी के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2021-22 के लिए 10% कोटा के साथ NEET-PG प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इसने अजय भूषण पांडे समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और वर्तमान प्रवेश चक्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड पर टिके रहने का भी निर्णय लिया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाओं के लंबित होने के कारण NEET-PG के लिए काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है।

अजय भूषण पांडे समिति, जिसमें सदस्य सचिव आईसीएसएसआर वीके मल्होत्रा ​​​​और प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल भी शामिल थे, को 8 लाख रुपये की सीमा की व्यवहार्यता का विश्लेषण करने के लिए स्थापित किया गया था, पिछली सुनवाई में एससी ने यह जानने की मांग की थी कि सीमा तय करने से पहले क्या अभ्यास किया गया था। समिति ने वर्तमान प्रवेश चक्र के लिए एनईईटी-पीजी (एआईक्यू) के लिए 8 लाख रुपये की सीमा को बनाए रखने और अगले प्रवेश चक्र से आय सीमा को लागू करने के तरीके पर सिफारिशों को अपनाने की सिफारिश की।

पीठ ने कहा था कि ओबीसी कोटा के लिए भी 8 लाख रुपये की सीमा तय की गई थी, और कहा कि उस समुदाय के लोग “सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं” लेकिन “संवैधानिक योजना के तहत, ईडब्ल्यूएस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं”। इसलिए, दोनों के लिए एक समान योजना बनाकर, “आप असमान को समान बना रहे हैं”, इसने कहा था।

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