सीबीआई ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चार आरोपियों के खिलाफ सोमवार को अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए। एजेंसी ने कहा कि उसने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था।
चार्जशीट धनी रेड्डी कोंडा रेड्डी, पामुला सुधीर, आदर्श पट्टापू और लवनुरु सांबा शिवा रेड्डी के खिलाफ दायर की गई थी।
सीबीआई ने पिछले साल 11 नवंबर को इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आंध्र प्रदेश सीआईडी से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 12 प्राथमिकी की जांच अपने हाथ में ली थी।
सीबीआई ने एक बयान में कहा: “… यह आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश में प्रमुख पदों पर कब्जा करने वाले प्रमुख कर्मियों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाया, अदालत के कुछ फैसलों के बाद न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक पोस्ट किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए यह मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई द्वारा कार्रवाई भी शुरू की गई थी और इस तरह के बहुत सारे पोस्ट / अकाउंट को इंटरनेट से हटा दिया गया था।
आरोपियों को इसी साल जुलाई और अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में “न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं करने” के लिए सीबीआई और आईबी की आलोचना की थी। टिप्पणी के एक दिन बाद, सीबीआई ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
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