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यौन इरादे के बिना बच्चे के गाल छूना अपराध नहीं : बंबई उच्च न्यायालय

आठ साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोपी 46 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यौन इरादे के बिना किसी बच्चे के गाल छूना यौन उत्पीड़न के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की एकल पीठ ने 27 अगस्त को पड़ोसी ठाणे जिले में राबोदी पुलिस द्वारा जुलाई 2020 को गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद अहमद उल्ला को जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने कहा, “मेरे विचार में, यौन इरादे के बिना गालों को छूना ‘यौन उत्पीड़न’ के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा, जैसा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित किया गया है।”

इसमें कहा गया है, “रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का प्राथमिक मूल्यांकन यह नहीं बताता है कि आवेदक ने कथित तौर पर यौन इरादे से पीड़िता के गालों को छुआ है।”

हालांकि, न्यायमूर्ति शिंदे ने आदेश में स्पष्ट किया कि उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को इस मामले में केवल जमानत के लिए राय के रूप में माना जाना चाहिए और यह किसी भी तरह से अन्य मामलों में सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उल्ला ने कथित तौर पर लड़की को अपनी मांस की दुकान के अंदर बुलाया, जहां उसने उसके गाल को छुआ, अपनी शर्ट खोली और अपनी पैंट खोलने वाला था। आरोपी को लड़की को अपनी दुकान पर ले जाते देख एक महिला शक होने पर मौके पर गई।

प्राथमिकी दर्ज की गई और उल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। वह फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है।

उन पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSOA) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उल्ला ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें इस मामले में उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा व्यापार में झूठा फंसाया गया था। उसने दावा किया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मीट की दुकान चला रहा था और लंबे समय से उस इलाके में रह रहा था।

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