लोकसभा ने मंगलवार को राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्तियों को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें 385 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया और किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया।
विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए कुछ संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया।
एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत होना चाहिए।
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