समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज कर दिया। दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय भाजपा नेता ने अपने यूट्यूब शो को लेकर मामला दर्ज कराया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने पिछले साल छह अक्टूबर को दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल 20 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से दुआ को दी गई सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। दुआ पर भाजपा की महासू इकाई के अध्यक्ष अजय श्याम की शिकायत के आधार पर धारा 124ए (देशद्रोह), 268 (सार्वजनिक उपद्रव), 501 (मानहानिकारक माना जाने वाला मुद्रण मामला) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए अनुकूल बयान) के तहत आरोप लगाया गया था। भाजपा नेता ने दावा किया कि दुआ ने 30 मार्च को उनके 15 मिनट के यूट्यूब शो में अजीबोगरीब आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिए “मौतों और आतंकी हमलों” का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। .
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