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SC ने OTT प्लेटफार्मों को विनियमित करने की दलीलों पर HC में लंबित कार्यवाही को रोक दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के नियमन से संबंधित दलीलों पर देश भर के कई उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कहा गया था कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर ऐसी सभी याचिकाओं को केंद्र द्वारा क्लब को हस्तांतरित करने की याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कार्यवाही कर रहा है मामले में वहाँ लंबित पीठ ने माना कि स्थानांतरण याचिका पर नोटिस का मतलब है कि आगे बढ़ने वाली कार्यवाही को रोकना है। मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। पीठ ने कहा, “फिर हम सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही करेंगे और होली के विराम के बाद दूसरे सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करेंगे।” शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर सभी याचिकाओं को क्लब करने की मांग की गई थी। ।