एआई समिट प्रदर्शन केस में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब मंगलवार को जेल से रिहा
नई दिल्ली। एआई समिट से जुड़े प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को मंगलवार दोपहर तक जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को जमानत की शर्तों का...

नई दिल्ली। एआई समिट से जुड़े प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को मंगलवार दोपहर तक जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को जमानत की शर्तों का सत्यापन कर दो बजे तक कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही, चिब की न्यायिक हिरासत मंगलवार तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत पर रोक हटा दी थी। जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बहस में कहा कि ट्रायल कोर्ट का एकतरफा फैसला गलत है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है।
पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। मजिस्ट्रेट ने क्राइम ब्रांच की रिमांड बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सरेंडर करने के निर्देश दिए। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका की सराहना की, पुलिस की कथित साजिशों को नाकाम बताते हुए।
यह मामला राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की पड़ताल को उजागर करता है। चिब की रिहाई से युवा संगठनों में उत्साह है और आगे की सुनवाई में पुलिस का पक्ष महत्वपूर्ण होगा। न्याय की इस जीत से लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूती मिली है।


