
तमिल सिनेमा जगत में ‘जन नायकन’ फिल्म को लेकर छिड़ा विवाद अब और तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म निर्माताओं की अंतरिम राहत की याचिका खारिज कर दी और मामले को मद्रास हाईकोर्ट के हवाले कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और संजय करोल की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि हाईकोर्ट ही इस मामले का फैसला करेगी। निर्माताओं ने टाइटल के इस्तेमाल पर रोक हटाने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने सख्ती दिखाई। यह विवाद मूल ‘जन नायक’ फिल्म के ट्रेडमार्क अधिकारों को लेकर है। पुरानी फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि नया टाइटल उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट अब ट्रेडमार्क वैलिडिटी, मार्केट इम्पैक्ट और अन्य सबूतों की जांच करेगा।