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सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित ढाबा और रेस्तरां मालिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश का पालन करने का आदेश दिया है। अदालत ने इन प्रतिष्ठानों से पंजीकरण विवरण और लाइसेंस प्रदर्शित करने को कहा है।
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अदालत ने कहा, “इस स्तर पर, सभी संबंधित होटल मालिकों को वैधानिक रूप से आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र के जनादेश का पालन करना होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम उन मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं जिन पर बहस की जा रही है। आवेदन बंद है।”






