
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों से जुड़े सभी बारह लोगों को बरी कर दिया गया था। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका के बाद हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इन धमाकों के कारण 189 लोगों की मौत हो गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, इस मामले के महत्व पर प्रकाश डाला। हाई कोर्ट के फैसले ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत स्थापित एक विशेष अदालत के सितंबर 2015 के फैसले को रद्द कर दिया था। उस पूर्व निर्णय में पांच व्यक्तियों को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपी व्यक्तियों ने लगभग 18 साल जेल में बिताए हैं। विशेष अदालत द्वारा एक व्यक्ति को बरी किए जाने के बावजूद, राज्य ने उस बरी पर हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी।