नोएडा में बीएनएसएस आदेशों को लेकर जिला प्रशासन का आधिकारिक स्पष्टीकरण
नोएडा जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) संबंधी प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। पुलिस कमिश्नरे परिषद के लागू होने के बाद बीएनएसएस के तहत सभी अधिकार पुलिस कमिश्नर को स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिससे जिला मजिस्ट्रेट को अब इसको लेकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। जब बीएनएसएस के आदेश में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का उल्लेख होता है, तो वह कार्य पुलिस कमिश्नर के तहत नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इन मामलों की फ़ाइलें जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ जिला मजिस्ट्रेट या उप‑जिला मजिस्ट्रेट की डेस्क पर नहीं आतीं। पुलिस कमिश्नर के पास अपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं जो बीएनएसएस के प्रावधानों को स्वतंत्र रूप से लागू करते हैं। इसलिए बीएनएसएस का कोई भी आदेश जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से आया माना जाना सही नहीं है। बयान में यह भी कहा गया कि नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 130 के अंतर्गत कोई आदेश नहीं पारित किया है, जिससे सोशल मीडिया पर फैल रही अटकलों को खारिज किया गया है।


