
मध्य प्रदेश के खंडवा की एक मस्जिद में बिहार से आए एक इमाम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इमाम बिना किसी पूर्व सूचना के मस्जिद में रुके थे. इस मामले में, मस्जिद के सदर और इमाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसपी को संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह कार्रवाई असंवैधानिक है। ओवैसी ने सवाल किया कि एक इमाम का मस्जिद में ठहरना कैसे अपराध हो सकता है? उन्होंने कहा कि यह आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। खंडवा पुलिस ने बताया कि उन्होंने नियमों का पालन किया है, और बाहरी व्यक्तियों को ठहराने से पहले पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। एसपी मनोज कुमार राय ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है और बाहरी लोगों की जानकारी पुलिस को देना जरूरी था।






