
मेघालय हाईकोर्ट ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्कू में हुए विस्फोट कांड के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश सुनाया है। इस भयानक हादसे में 18 मजदूरों की मौत हो गई, जो खनन प्रतिबंधों की अवहेलना को उजागर करता है।
जस्टिस एचएस थांगखुल और जस्टिस डब्ल्यू डिंगडोह की बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए चिंता जताई कि 14 जनवरी की घटना के बावजूद अवैध गतिविधियां थम नहीं रही हैं। यह कोर्ट निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिला प्रशासन व पुलिस को फौरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डिप्टी कमिश्नर व एसपी को मालिकों, ऑपरेटरों व शामिल लोगों को पकड़ने का आदेश है। उपकरण, दस्तावेज व संदिग्ध सामान जब्त करना होगा।
पीड़ितों व घायलों को तत्काल चिकित्सा व सहायता सुनिश्चित करने को कहा। दोनों अधिकारी 9 फरवरी को व्यक्तिगत हाजिरी दें, विस्तृत रिपोर्ट समेत जिसमें गिरफ्तारियां, जब्ती व रोकथाम उपाय शामिल हों।
कोर्ट ने पूछा कि प्रतिबंधों के बावजूद ये कार्य कैसे चल रहे। सीएम कोनराड संगमा ने गहन जांच का ऐलान किया। जवाबदेही तय होगी, सख्त कार्रवाई सुनिश्चित। ‘सुरक्षा में कोई ढील नहीं, जिंदगियां सर्वोपरि।’ राज्य में खनन सुरक्षा को मजबूत बनाने की चुनौती बढ़ गई है।