रांची में बिना लाइसेंस के 18 कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने अपने वार्डों में चल रही कोचिंग संस्थाओं और लाइब्रेरीयों की वैधता जांचने हेतु विशेष अभियान चलाया। कुल 70 संस्थानों की नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की जाँच में पता चला कि 18 संस्थान बिना वैध लाइसेंस के कार्यरत थे।
यह जांच झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 2017 के नगर व्यापार लाइसेंस नियमों की धारा 2 के अंतर्गत की गई। साथ ही इन संस्थानों ने धारा 455, 600 और नियमों की धारा 19, 20 का उल्लंघन किया।
सभी 18 कोचिंग संस्थानों को तीन दिनों के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने का नोटिस दिया गया। समय समाप्त होने पर लागू नियमों के तहत इन्हें सील कर दिया गया।
सीलिंग के तहत आज तक MBA Achievers, Gravity Education, National Clat Academy, Master Minds, Pages Library, The Blackboard, AKS Academy, DCUBE Classes आदि संस्थानों को कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
नगर निगम ने कहा कि बिना वैध लाइसेंस के कोई भी व्यावसायिक इकाई सख्त दंड का सामना करेगी और सभी संस्थाओं से लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की गई है।


