
रांची: गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है। कोर्ट ने गौ तस्करों से मारपीट के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया है। देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में सांसद दुबे के खिलाफ यह FIR दर्ज की गई थी।
सांसद निशिकांत दुबे ने इस FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान निशिकांत दुबे के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, पार्थ जालान और स्मिता सिन्हा ने अपनी दलीलें पेश कीं।
कोर्ट ने मामले की जांच और दलीलों को सुनने के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी कानूनी राहत मिली है और उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा अब समाप्त हो गया है। यह फैसला सांसद दुबे और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।






