
मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड की पेसा नियमावली पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करेगी। यह नियमावली आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेसा (पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्रों में)) अधिनियम, 1996, आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता और शक्तियां प्रदान करता है। झारखंड सरकार की यह नई नियमावली इन शक्तियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
इस नियमावली के माध्यम से, ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक प्रथाओं के प्रबंधन में अधिक अधिकार मिलेंगे। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम न केवल आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति देगा, बल्कि स्थानीय स्वशासन को भी मजबूत करेगा। यह आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में भी सहायक सिद्ध होगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखते हुए विकास की धारा में शामिल हो सके। यह नियमावली पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और विकास कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़ेगी।

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