
भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के लोगों को बिना पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। हालांकि, आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत, 2014 के बाद भारत आए अल्पसंख्यकों को भारत में रहने की अनुमति मिलेगी। इस आदेश से उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनके पास पासपोर्ट तो है, लेकिन उसकी वैधता समाप्त हो गई है या जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत आए हैं। यह विशेष रूप से पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो 2014 के बाद भारत आए थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे।






