सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से आवारा कुत्तों को हटाने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने दो महीने के भीतर सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाने का निर्देश दिया है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार इस आदेश का पालन करेगी और समयबद्ध तरीके से कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली को रेबीज और आवारा कुत्तों के खतरे से मुक्त करेगा। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन इस आदेश का विरोध करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार इस आदेश को लागू करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी और आवारा कुत्तों के कल्याण का भी ध्यान रखेगी।
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दिल्ली में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में ले जाने का आदेश
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