
दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी स्थित बस्ती बावली मस्जिद के आसपास फैले अवैध अतिक्रमणों को हटाने की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए नगर निगम और विकास प्राधिकरण को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि मस्जिद के आसपास के इलाके में झुग्गियां, दुकानें और अवैध निर्माणों ने सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा जमा लिया है। इससे न केवल ट्रैफिक जाम बढ़ा है बल्कि सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। डिफेंस कॉलोनी जैसे पॉश इलाके में यह स्थिति असहनीय हो चुकी थी।
कोर्ट ने एमसीडी और डीडीए की रिपोर्ट्स का अध्ययन किया, जिसमें 50 से अधिक अवैध संरचनाओं का जिक्र था। जस्टिस ने एक माह के अंदर कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही, दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए निगरानी समिति गठित करने को कहा।
मस्जिद प्रबंधन ने फैसले का स्वागत किया है। यह निर्णय दिल्ली के अन्य इलाकों के लिए मिसाल बनेगा, जहां धार्मिक स्थलों के पास ऐसी समस्याएं आम हैं। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि अब इलाका सुंदर और व्यवस्थित दिखेगा।