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हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला खारिज किया, मुआवजा बढ़ाया

Lok Shakti
Lok Shaktiसंवाददाता (Reporter)
|छत्तीसगढ़|
July 15, 2026
हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला खारिज किया, मुआवजा बढ़ाया
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें बीमा कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था क्योंकि प्रीमियम पहले ही जमा हो गया था। कोर्ट ने कहा कि बीमा कॉन्ट्रैक्ट तभी शुरू होता है जब पॉलिसी दस्तावेज़ में तारीख और समय लिखी हो। साथ ही ट्रिब्यूनल द्वारा केवल आधार कार्ड के आधार पर उम्र तय करने को गलत ठहराया और नई उम्र व विकलांगता दर निर्धारित की। परिणामस्वरूप तीनों मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी गई।

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