हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला खारिज किया, मुआवजा बढ़ाया
Lok Shaktiसंवाददाता (Reporter)
July 15, 2026
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें बीमा कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था क्योंकि प्रीमियम पहले ही जमा हो गया था। कोर्ट ने कहा कि बीमा कॉन्ट्रैक्ट तभी शुरू होता है जब पॉलिसी दस्तावेज़ में तारीख और समय लिखी हो। साथ ही ट्रिब्यूनल द्वारा केवल आधार कार्ड के आधार पर उम्र तय करने को गलत ठहराया और नई उम्र व विकलांगता दर निर्धारित की। परिणामस्वरूप तीनों मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी गई।
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