भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार जैसी परियोजनाओं में सामने आई अनियमितताओं से बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि के मूल्यांकन को सिंचित भूमि की दर से ढाई गुना करने के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्रों में स्थित भूमियों के लिए वर्गमीटर के हिसाब से दरों का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू होने से भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों की संख्या कम होगी और किसानों को पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा।
छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा: CM विष्णु देव साय का बड़ा फैसला
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